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जळगांव जिले की चीनी मिलें

महाराष्ट्र · सहकारी रजिस्टर
7 सहकारी मिलें

गन्ने का दाम महाराष्ट्र में हर मिल पर एक ही है — ₹402 प्रति क्विंटल। मिल चुनने से रेट नहीं बदलता, पर पेराई क्षमता से यह तय होता है कि सीजन में कितनी जल्दी नंबर आता है।

7सहकारी चीनी मिलें
15,000कुल पेराई क्षमता (TCD)
₹402गन्ना रेट · 2026-27
ℹ️यह सूची सहकारी चीनी मिलों की हैसाखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी रजिस्टर से। जळगांव जिले की निजी (प्राइवेट) चीनी मिलें इस रजिस्टर में दर्ज नहीं होतीं, इसलिए वे यहां नहीं दिखेंगी।

मिलें — पेराई क्षमता के हिसाब से

पट्टी की लंबाई = मिल की रोज़ की पेराई क्षमता (TCD)। सबसे बड़ी मिल सबसे ऊपर।

चोपडा सहकारी साखर कारखाना लि.चहार्डी, ता.चोपडा, जि.जळगाव-425 107
2,500 TCDनोंदणी 04-10-1989
जामनेर सहकारी साखर कारखाना लि. गोंडखेल, ता.जामनेर, जि.जळगाव-
2,500 TCDनोंदणी 13-01-1992
बेलगंगा सहकारी साखर कारखाना लि. मालेगांव रोड, पो.भोरस, ता.चाळीसगांव, जि.जळगाव-424 119.
2,500 TCDनोंदणी 15-01-1971
मधुकर सहकारी साखर कारखाना लि. मु.पो.जिवरामनगर, फैजपूर, ता.यावल , जि.जळगाव-425 524
2,500 TCDनोंदणी 27-09-1973
श्री संत मुक्ताबाई सहकारी साखर कारखाना लि.प्रतिभानगर, ता.एदलाबाद, जि.जळगाव-425 306
2,500 TCDनोंदणी 04-11-1988
रावेर सहकारी साखर कारखाना लि. करजोद, ओंकारेश्वर, ता.रावेर , जि.जळगाव
1,250 TCDनोंदणी 31-05-1999
वसंत सहकारी साखर कारखाना लि.कासोदा, ता.एरंडोल, जि.जळगाव
1,250 TCDनोंदणी 20-02-1973

महाराष्ट्र के दूसरे जिले

सोलापूरकोल्हापूरसांगलीअहिल्यानगरपुणेसाताराबीडउस्मानाबादनांदेडछ. संभाजीनगरलातूर

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

जळगांव जिले में कितनी चीनी मिलें हैं?
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी रजिस्टर में जळगांव जिले की 7 सहकारी चीनी मिलें दर्ज हैं। निजी मिलें इस रजिस्टर में नहीं आतीं, इसलिए जिले में कुल मिलें इससे ज़्यादा हो सकती हैं।
पेराई क्षमता (TCD) का क्या मतलब है?
TCD यानी Tonnes Crushed per Day — मिल एक दिन में कितने टन गन्ना पेर सकती है। बड़ी क्षमता वाली मिल सीजन में ज़्यादा गन्ना लेती है, इसलिए वहां पर्ची और तौल का इंतज़ार आमतौर पर कम रहता है।
जळगांव में गन्ने का रेट क्या है?
महाराष्ट्र में गन्ने का दाम ₹402 प्रति क्विंटल है — यह पूरे राज्य में एक जैसा लागू होता है, जिला या मिल के हिसाब से नहीं बदलता। पूरी जानकारी महाराष्ट्र के पेज पर है।
मिल भुगतान न करे तो कहां शिकायत करें?
गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत मिल को तौल के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देर होने पर जिला गन्ना अधिकारी या राज्य के साखर आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।