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पद्मश्री डॉ. वि. वि.पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. अशोकनगर

केज, बीड · महाराष्ट्र · सहकारी रजिस्टर
4,900 TCD पेराई क्षमता

गन्ने का दाम महाराष्ट्र की हर मिल पर एक ही है — ₹402 प्रति क्विंटल। मिल बदलने से रेट नहीं बदलता; क्षमता से यह बदलता है कि सीजन में नंबर कब आता है।

4,900पेराई क्षमता (TCD)
2/11बीड जिले में क्रम
₹402गन्ना रेट · 2026-27
ℹ️यह जानकारी सहकारी रजिस्टर से हैसाखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी साखर कारखाना रजिस्टर में दर्ज नाम, पेराई क्षमता और रजिस्ट्रेशन तारीख। मिल का बकाया, पर्ची या तौल का रिकॉर्ड उस रजिस्टर में नहीं होता — इसलिए इस पेज पर भी नहीं है।

इस मिल के बारे में

बीड जिले की बड़ी सहकारी मिलें

पेराई क्षमता के हिसाब से — सबसे बड़ी सबसे ऊपर।

लोकनेते सुंदररावजी सोळंके सहकारी साखर कारखाना लि. सुंदरनगर
5,000 TCDमाजलगांव
वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना लि. पांगरी
4,500 TCDपरळी वैजनाथ
अंबेजोगाई सहकारी साखर कारखाना लि.सावरखेडा
2,500 TCDअंबेजोगाई
छत्रपती सहकारी साखर कारखाना लि. सोनाजीनगर, सावरगांव
2,500 TCDमाजलगांव
जयभवानी सहकारी साखर कारखाना लि. शिवाजीनगर
2,500 TCDगेवराई
महात्मा जोतिबा फुले सहकारी साखर कारखाना म,महासांगवी
2,500 TCDपाटोदा
श्री गजानन सहकारी साखर कारखाना लि. सोनाजीनगर, राजूरी
2,500 TCDबीड
सिंदफणा सहकारी साखर कारखाना लि. पिंपळनेर फाटा
2,500 TCDशिरुरकासार
सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. घाटनांदूर
2,500 TCDअंबाजोगाई
महेश सहकारी साखर कारखाना लि
1,250 TCDआष्टी
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पद्मश्री डॉ. वि. वि.पाटील साखर कारखाना की पेराई क्षमता कितनी है?
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के रजिस्टर के अनुसार इस मिल की क्षमता 4,900 TCD है — यानी एक दिन में 4,900 टन गन्ना। बीड जिले की 11 सहकारी मिलों में यह क्षमता के हिसाब से दूसरे नंबर पर आती है।
पद्मश्री डॉ. वि. वि.पाटील साखर कारखाना किस तालुका में है?
यह मिल केज तालुका, बीड जिले (महाराष्ट्र) में है। पता रजिस्टर में दर्ज नाम से ही लिया गया है।
इस मिल पर गन्ने का रेट क्या मिलेगा?
महाराष्ट्र में गन्ने का दाम ₹402 प्रति क्विंटल है और यह हर मिल पर एक जैसा लागू होता है — मिल बदलने से रेट नहीं बदलता। क्षमता से यह तय होता है कि सीजन में पर्ची और तौल का नंबर कितनी जल्दी आता है।
मिल भुगतान न करे तो कहां शिकायत करें?
गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत मिल को तौल के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देर होने पर जिला गन्ना अधिकारी या राज्य के साखर आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।