देवगिरी सहकारी साखर कारखाना लि. फुलंब्री
छ. संभाजीनगर · महाराष्ट्र · सहकारी रजिस्टर
2,500
TCD पेराई क्षमता
गन्ने का दाम महाराष्ट्र की हर मिल पर एक ही है — ₹402 प्रति
क्विंटल। मिल बदलने से रेट नहीं बदलता; क्षमता से यह बदलता है कि सीजन में नंबर कब आता है।
2,500पेराई क्षमता (TCD)
3/9छ. संभाजीनगर जिले में क्रम
₹402गन्ना रेट · 2026-27
ℹ️यह जानकारी सहकारी रजिस्टर से हैसाखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी साखर कारखाना रजिस्टर में दर्ज नाम, पेराई क्षमता और रजिस्ट्रेशन तारीख। मिल का बकाया, पर्ची या तौल का रिकॉर्ड उस रजिस्टर में नहीं होता — इसलिए इस पेज पर भी नहीं है।
इस मिल के बारे में
- रोज़ की पेराई: 2,500 टन गन्ना — छ. संभाजीनगर जिले की कुल सहकारी क्षमता (22,250 TCD) का 11%।
- पूरे सीजन में (अनुमान): करीब 375,000 टन — यानी 2,500 TCD × 150 दिन का पेराई सीजन। सीजन छोटा-बड़ा होने पर यह आंकड़ा बदलेगा। यह मिल का दावा नहीं, सीधा गुणा है।
- राज्य में क्रम: महाराष्ट्र की 233 सहकारी मिलों में क्षमता के हिसाब से 125वें नंबर पर।
- कब से चालू: 17-02-1989 को रजिस्टर्ड — करीब 37 साल पुरानी सहकारी मिल।
छ. संभाजीनगर जिले की बड़ी सहकारी मिलें
पेराई क्षमता के हिसाब से — सबसे बड़ी सबसे ऊपर।
कन्नड सहकारी साखर कारखाना लि.महात्मा फुले नगर
7,000 TCDकन्नड
घृष्णेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. गदाना
2,500 TCDखुल्ताबाद
हिराजी महाराज सहकारी साखर कारखाना म,पिशोर
2,500 TCDकन्नड
गंगापूर सहकारी साखर कारखाना लि. गंगापूर, जि औरंगाबाद
2,000 TCD
सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. माणिकनगर
2,000 TCDसिल्लोड
रेणूकादेवी शरद सहकारी साखर कारखाना लि. प्रतिभानगर, विहामांडवा
1,250 TCDपैठण
विनायक सहकारी साखर कारखाना म,परसोडा
1,250 TCDवैजापूर
संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना लि. एकनाथनगर
1,250 TCDपैठण
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
देवगिरी साखर कारखाना की पेराई क्षमता कितनी है?
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के रजिस्टर के अनुसार इस मिल की क्षमता 2,500 TCD है — यानी एक दिन में 2,500 टन गन्ना। छ. संभाजीनगर जिले की 9 सहकारी मिलों में यह क्षमता के हिसाब से तीसरे नंबर पर आती है।
देवगिरी साखर कारखाना किस तालुका में है?
रजिस्टर में इस मिल का तालुका अलग से दर्ज नहीं है — यह छ. संभाजीनगर जिले (महाराष्ट्र) की सहकारी मिल है।
इस मिल पर गन्ने का रेट क्या मिलेगा?
महाराष्ट्र में गन्ने का दाम ₹402 प्रति क्विंटल है और यह हर मिल पर एक जैसा लागू होता है — मिल बदलने से रेट नहीं बदलता। क्षमता से यह तय होता है कि सीजन में पर्ची और तौल का नंबर कितनी जल्दी आता है।
मिल भुगतान न करे तो कहां शिकायत करें?
गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत मिल को तौल के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देर होने पर जिला गन्ना अधिकारी या राज्य के साखर आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।