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जालना जिले की चीनी मिलें

महाराष्ट्र · सहकारी रजिस्टर
6 सहकारी मिलें

गन्ने का दाम महाराष्ट्र में हर मिल पर एक ही है — ₹402 प्रति क्विंटल। मिल चुनने से रेट नहीं बदलता, पर पेराई क्षमता से यह तय होता है कि सीजन में कितनी जल्दी नंबर आता है।

6सहकारी चीनी मिलें
27,000कुल पेराई क्षमता (TCD)
₹402गन्ना रेट · 2026-27
ℹ️यह सूची सहकारी चीनी मिलों की हैसाखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी रजिस्टर से। जालना जिले की निजी (प्राइवेट) चीनी मिलें इस रजिस्टर में दर्ज नहीं होतीं, इसलिए वे यहां नहीं दिखेंगी।

मिलें — पेराई क्षमता के हिसाब से

पट्टी की लंबाई = मिल की रोज़ की पेराई क्षमता (TCD)। सबसे बड़ी मिल सबसे ऊपर।

सागर सहकारी साखर कारखाना लि., पो. तिर्थपुरी, ता,घनसावंगी , जि.जालना-431 209
10,000 TCDनोंदणी 06-01-2001
कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखाना लि. अंकुशनगर, ता.अंबड, जि.जालना-431 212
7,500 TCDनोंदणी 02-10-1982
बागेश्वरी सहकारी साखर कारखाना म,परतूर,ता.परतूर, जि.जालना
4,500 TCD
श्री रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सिपोराबाजार, रावसाहेबनगर, ता. भोकरदन,जि.जालना-431 114
2,500 TCDनोंदणी 18-04-1994
जालना सहकारी साखर कारखाना लि. वरफळ,, रामनगर, ता.परतूर, जि.जालना-431 202.
1,250 TCDनोंदणी 02-12-1984
रेणूका सहकारी साखर कारखाना म,पिंपळगाव, ता.घनसांगवी, जि.जालना
1,250 TCDनोंदणी 19-05-1999

महाराष्ट्र के दूसरे जिले

सोलापूरकोल्हापूरसांगलीअहिल्यानगरपुणेसाताराबीडउस्मानाबादनांदेडछ. संभाजीनगरलातूरजळगांव

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

जालना जिले में कितनी चीनी मिलें हैं?
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी रजिस्टर में जालना जिले की 6 सहकारी चीनी मिलें दर्ज हैं। निजी मिलें इस रजिस्टर में नहीं आतीं, इसलिए जिले में कुल मिलें इससे ज़्यादा हो सकती हैं।
पेराई क्षमता (TCD) का क्या मतलब है?
TCD यानी Tonnes Crushed per Day — मिल एक दिन में कितने टन गन्ना पेर सकती है। बड़ी क्षमता वाली मिल सीजन में ज़्यादा गन्ना लेती है, इसलिए वहां पर्ची और तौल का इंतज़ार आमतौर पर कम रहता है।
जालना में गन्ने का रेट क्या है?
महाराष्ट्र में गन्ने का दाम ₹402 प्रति क्विंटल है — यह पूरे राज्य में एक जैसा लागू होता है, जिला या मिल के हिसाब से नहीं बदलता। पूरी जानकारी महाराष्ट्र के पेज पर है।
मिल भुगतान न करे तो कहां शिकायत करें?
गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत मिल को तौल के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देर होने पर जिला गन्ना अधिकारी या राज्य के साखर आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।