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आजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि.गवसे

आजरा, कोल्हापूर · महाराष्ट्र · सहकारी रजिस्टर
2,500 TCD पेराई क्षमता

गन्ने का दाम महाराष्ट्र की हर मिल पर एक ही है — ₹402 प्रति क्विंटल। मिल बदलने से रेट नहीं बदलता; क्षमता से यह बदलता है कि सीजन में नंबर कब आता है।

2,500पेराई क्षमता (TCD)
16/22कोल्हापूर जिले में क्रम
₹402गन्ना रेट · 2026-27
ℹ️यह जानकारी सहकारी रजिस्टर से हैसाखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी साखर कारखाना रजिस्टर में दर्ज नाम, पेराई क्षमता और रजिस्ट्रेशन तारीख। मिल का बकाया, पर्ची या तौल का रिकॉर्ड उस रजिस्टर में नहीं होता — इसलिए इस पेज पर भी नहीं है।

इस मिल के बारे में

कोल्हापूर जिले की बड़ी सहकारी मिलें

पेराई क्षमता के हिसाब से — सबसे बड़ी सबसे ऊपर।

कल्लाप्पाण्णा आवाडे जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि.हूपरी
16,000 TCDहातकनंगले
श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि.शिरोळ
12,000 TCDशिरोळ
श्री.तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना लि. वारणानगर
12,000 TCDपन्हाळा
श्री दत्त सहकारी साखर कारखाना लि.असूर्लेपोर्ले
10,000 TCDपन्हाळा
छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना लि. कागल
7,500 TCDकागल
दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना लि.बिद्री
7,500 TCDकागल
उदयसिंह गायकवाड सहकारी साखर कारखाना लि.सोनवडे-बांबवडे
6,000 TCDशाहूवाडी
कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखाना लि.कुडित्रे
5,000 TCDकरवीर
देशभक्त रत्नाप्पा अण्णा कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना लि. गंगानगर,इचलकरंजी
5,000 TCDहातकणंगले
पद्मश्री डॉ.डी.वाय. पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि.ज्ञानशांतीनगर
5,000 TCDगगनबावडा
इंदिरा गांधी महिला सहकारी साखर कारखाना लि.तांभाळे
4,000 TCDभुदरगड
भोगावती सहकारी साखर कारखाना लि. परिते
4,000 TCDकरवीर
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आजरा शेतकरी साखर कारखाना की पेराई क्षमता कितनी है?
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के रजिस्टर के अनुसार इस मिल की क्षमता 2,500 TCD है — यानी एक दिन में 2,500 टन गन्ना। कोल्हापूर जिले की 22 सहकारी मिलों में यह क्षमता के हिसाब से 16वें नंबर पर आती है।
आजरा शेतकरी साखर कारखाना किस तालुका में है?
यह मिल आजरा तालुका, कोल्हापूर जिले (महाराष्ट्र) में है। पता रजिस्टर में दर्ज नाम से ही लिया गया है।
इस मिल पर गन्ने का रेट क्या मिलेगा?
महाराष्ट्र में गन्ने का दाम ₹402 प्रति क्विंटल है और यह हर मिल पर एक जैसा लागू होता है — मिल बदलने से रेट नहीं बदलता। क्षमता से यह तय होता है कि सीजन में पर्ची और तौल का नंबर कितनी जल्दी आता है।
मिल भुगतान न करे तो कहां शिकायत करें?
गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत मिल को तौल के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देर होने पर जिला गन्ना अधिकारी या राज्य के साखर आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।