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नाशिक जिले की चीनी मिलें

महाराष्ट्र · सहकारी रजिस्टर
6 सहकारी मिलें

गन्ने का दाम महाराष्ट्र में हर मिल पर एक ही है — ₹402 प्रति क्विंटल। मिल चुनने से रेट नहीं बदलता, पर पेराई क्षमता से यह तय होता है कि सीजन में कितनी जल्दी नंबर आता है।

6सहकारी चीनी मिलें
14,500कुल पेराई क्षमता (TCD)
₹402गन्ना रेट · 2026-27
ℹ️यह सूची सहकारी चीनी मिलों की हैसाखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी रजिस्टर से। नाशिक जिले की निजी (प्राइवेट) चीनी मिलें इस रजिस्टर में दर्ज नहीं होतीं, इसलिए वे यहां नहीं दिखेंगी।

मिलें — पेराई क्षमता के हिसाब से

पट्टी की लंबाई = मिल की रोज़ की पेराई क्षमता (TCD)। सबसे बड़ी मिल सबसे ऊपर।

कादवा सहकारी साखर कारखाना लि. मातेरेवाडी, ता.दिंडोरी, जि.नाशिक-422 209
3,500 TCDनोंदणी 15-10-1970
निफाड सहकारी साखर कारखाना लि. पिंपळस, भाऊसाहेबनगर, ता.निफाड, जि.नाशिक-422 301
3,500 TCDनोंदणी 26-01-1961
गिरणा सहकारी साखर कारखाना लि.दाभाडी ,ता. मालेगाव, जि.नाशिक-423 202.
2,500 TCDनोंदणी 08-08-1955
वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. विठेवाडी , ता.कळवण,जि.नाशिक-423 304
2,500 TCDनोंदणी 18-02-1982
कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी साखर कारखाना लि. काकासाहेबनगर,रानवड, ता.निफाड , जि.नाशिक-422 308
1,250 TCDनोंदणी 10-06-1973
नाशिक सहकारी साखर कारखाना लि.श्री संत जनार्दन स्वामीनगर,पो. पळसे, ता.जि. नाशिक -422 101
1,250 TCDनोंदणी 15-10-1970

महाराष्ट्र के दूसरे जिले

सोलापूरकोल्हापूरसांगलीअहिल्यानगरपुणेसाताराबीडउस्मानाबादनांदेडछ. संभाजीनगरलातूरजळगांव

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नाशिक जिले में कितनी चीनी मिलें हैं?
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी रजिस्टर में नाशिक जिले की 6 सहकारी चीनी मिलें दर्ज हैं। निजी मिलें इस रजिस्टर में नहीं आतीं, इसलिए जिले में कुल मिलें इससे ज़्यादा हो सकती हैं।
पेराई क्षमता (TCD) का क्या मतलब है?
TCD यानी Tonnes Crushed per Day — मिल एक दिन में कितने टन गन्ना पेर सकती है। बड़ी क्षमता वाली मिल सीजन में ज़्यादा गन्ना लेती है, इसलिए वहां पर्ची और तौल का इंतज़ार आमतौर पर कम रहता है।
नाशिक में गन्ने का रेट क्या है?
महाराष्ट्र में गन्ने का दाम ₹402 प्रति क्विंटल है — यह पूरे राज्य में एक जैसा लागू होता है, जिला या मिल के हिसाब से नहीं बदलता। पूरी जानकारी महाराष्ट्र के पेज पर है।
मिल भुगतान न करे तो कहां शिकायत करें?
गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत मिल को तौल के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देर होने पर जिला गन्ना अधिकारी या राज्य के साखर आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।