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भिमा सहकारी साखर कारखाना लि. मधुकरनगर,पाटस

दौड, पुणे · महाराष्ट्र · सहकारी रजिस्टर
5,000 TCD पेराई क्षमता

गन्ने का दाम महाराष्ट्र की हर मिल पर एक ही है — ₹402 प्रति क्विंटल। मिल बदलने से रेट नहीं बदलता; क्षमता से यह बदलता है कि सीजन में नंबर कब आता है।

5,000पेराई क्षमता (TCD)
7/13पुणे जिले में क्रम
₹402गन्ना रेट · 2026-27
ℹ️यह जानकारी सहकारी रजिस्टर से हैसाखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी साखर कारखाना रजिस्टर में दर्ज नाम, पेराई क्षमता और रजिस्ट्रेशन तारीख। मिल का बकाया, पर्ची या तौल का रिकॉर्ड उस रजिस्टर में नहीं होता — इसलिए इस पेज पर भी नहीं है।

इस मिल के बारे में

दौड तालुका की दूसरी सहकारी मिलें

इतनी ही दूर — गन्ना यहां भी दिया जा सकता है।

पुणे जिले की बड़ी सहकारी मिलें

पेराई क्षमता के हिसाब से — सबसे बड़ी सबसे ऊपर।

कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. महात्मा फुलेनगर
8,000 TCDइंदापूर
माळेगाव सहकारी साखर कारखाना लि. शिवनगर(बु.)
7,500 TCDबारामती
श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना लि.निवृत्तीनगर (ढालेवाडी)
7,500 TCDजून्नर
सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि.सोमेश्वरनगर
7,500 TCDबारामती
छत्रपती सहकारी साखर कारखाना लि.भवानीनगर
6,500 TCDइंदापूर
भिमाशंकर सहकारी साखर कारखाना लि. दत्तात्रयनगर, पारगांव तर्फे अवसरी बु
6,000 TCDआंबेगाव
रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना लि.रावसाहेबनगर
5,000 TCDशिरुर
निरा भिमा सहकारी साखर कारखाना लि.शहाजीनगर
3,500 TCDइंदापूर
दौड सहकारी साखर कारखाना म,दौड
2,500 TCDदौड
यशवंत सहकारी साखर कारखाना लि.थेऊर
2,500 TCDहवेली
श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना लि. कासारसाई दारुंब्रे
2,500 TCDमुळशी
राजगड सहकारी साखर कारखाना लि. अनंतनगर-निगडे
1,250 TCDभोर
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भिमा सहकारी साखर कारखाना की पेराई क्षमता कितनी है?
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के रजिस्टर के अनुसार इस मिल की क्षमता 5,000 TCD है — यानी एक दिन में 5,000 टन गन्ना। पुणे जिले की 13 सहकारी मिलों में यह क्षमता के हिसाब से सातवें नंबर पर आती है।
भिमा सहकारी साखर कारखाना किस तालुका में है?
यह मिल दौड तालुका, पुणे जिले (महाराष्ट्र) में है। पता रजिस्टर में दर्ज नाम से ही लिया गया है।
इस मिल पर गन्ने का रेट क्या मिलेगा?
महाराष्ट्र में गन्ने का दाम ₹402 प्रति क्विंटल है और यह हर मिल पर एक जैसा लागू होता है — मिल बदलने से रेट नहीं बदलता। क्षमता से यह तय होता है कि सीजन में पर्ची और तौल का नंबर कितनी जल्दी आता है।
मिल भुगतान न करे तो कहां शिकायत करें?
गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत मिल को तौल के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देर होने पर जिला गन्ना अधिकारी या राज्य के साखर आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।