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माणगंगा सहकारी साखर कारखाना लि. सोनारसिध्दनगर

आटपाडी, सांगली · महाराष्ट्र · सहकारी रजिस्टर
1,250 TCD पेराई क्षमता

गन्ने का दाम महाराष्ट्र की हर मिल पर एक ही है — ₹402 प्रति क्विंटल। मिल बदलने से रेट नहीं बदलता; क्षमता से यह बदलता है कि सीजन में नंबर कब आता है।

1,250पेराई क्षमता (TCD)
17/17सांगली जिले में क्रम
₹402गन्ना रेट · 2026-27
ℹ️यह जानकारी सहकारी रजिस्टर से हैसाखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी साखर कारखाना रजिस्टर में दर्ज नाम, पेराई क्षमता और रजिस्ट्रेशन तारीख। मिल का बकाया, पर्ची या तौल का रिकॉर्ड उस रजिस्टर में नहीं होता — इसलिए इस पेज पर भी नहीं है।

इस मिल के बारे में

सांगली जिले की बड़ी सहकारी मिलें

पेराई क्षमता के हिसाब से — सबसे बड़ी सबसे ऊपर।

क्रांतिअग्रणी डॉ.जी.डी.बापू लाड सहकारी साखर कारखाना लि.कुंडल
7,500 TCDपलूस
वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि
7,500 TCDमिरज
राजारामबापू पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि. राजारामनगर
7,000 TCDवाळवा
विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखाना लि. यशवंतनगर
7,000 TCDशिराळा
डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सहकारी साखर कारखाना लि. मोहनराव कदमनगर, वांगी
5,500 TCDकडेगांव
निनाईदेवी सहकारी साखर कारखाना लि.कोकरुड, करुंगळी
5,000 TCDशिराळा
पदमभूषण क्रातीवीर डॉ.नागनाथअण्णा नाईकवडी हूतात्मा किसन आहिर सहकारी साखर कारखाना लि. नागनाथअण्णानगर
5,000 TCDवाळवा
मोहनराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना लि. मोहननगर
4,000 TCDमिरज
सर्वोदय सहकारी साखर कारखाना लि.कारंदवाडी
3,500 TCDवाळवा
तासगाव तालुका सहकारी साखर कारखाना लि.तुरची
2,700 TCDतासगांव
शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि.सोनी कोकळे
2,700 TCDकवठेमहांकाळ
जनता सहकारी साखर कारखाना म,शिरशी
2,500 TCD
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

माणगंगा साखर कारखाना की पेराई क्षमता कितनी है?
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के रजिस्टर के अनुसार इस मिल की क्षमता 1,250 TCD है — यानी एक दिन में 1,250 टन गन्ना। सांगली जिले की 17 सहकारी मिलों में यह क्षमता के हिसाब से 17वें नंबर पर आती है।
माणगंगा साखर कारखाना किस तालुका में है?
यह मिल आटपाडी तालुका, सांगली जिले (महाराष्ट्र) में है। पता रजिस्टर में दर्ज नाम से ही लिया गया है।
इस मिल पर गन्ने का रेट क्या मिलेगा?
महाराष्ट्र में गन्ने का दाम ₹402 प्रति क्विंटल है और यह हर मिल पर एक जैसा लागू होता है — मिल बदलने से रेट नहीं बदलता। क्षमता से यह तय होता है कि सीजन में पर्ची और तौल का नंबर कितनी जल्दी आता है।
मिल भुगतान न करे तो कहां शिकायत करें?
गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत मिल को तौल के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देर होने पर जिला गन्ना अधिकारी या राज्य के साखर आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।