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श्रीराम सहकारी साखर कारखाना लि. फलटण

सातारा · महाराष्ट्र · सहकारी रजिस्टर
4,950 TCD पेराई क्षमता

गन्ने का दाम महाराष्ट्र की हर मिल पर एक ही है — ₹402 प्रति क्विंटल। मिल बदलने से रेट नहीं बदलता; क्षमता से यह बदलता है कि सीजन में नंबर कब आता है।

4,950पेराई क्षमता (TCD)
5/13सातारा जिले में क्रम
₹402गन्ना रेट · 2026-27
ℹ️यह जानकारी सहकारी रजिस्टर से हैसाखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी साखर कारखाना रजिस्टर में दर्ज नाम, पेराई क्षमता और रजिस्ट्रेशन तारीख। मिल का बकाया, पर्ची या तौल का रिकॉर्ड उस रजिस्टर में नहीं होता — इसलिए इस पेज पर भी नहीं है।

इस मिल के बारे में

सातारा जिले की बड़ी सहकारी मिलें

पेराई क्षमता के हिसाब से — सबसे बड़ी सबसे ऊपर।

यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखाना लि. रेठरे बु
12,000 TCDकराड
सहयाद्री सहकारी साखर कारखाना लि. यशवंतनगर
11,000 TCDकराड
जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. चिमणगांव
10,000 TCDकोरेगांव
रयत सहकारी साखर कारखाना लि. शेवाळेवाडी,म्हासोली
6,000 TCDकराड
अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना लि. शाहूनगर
4,500 TCDसातारा
किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखाना लि. मु.प. किसनवीरनगर
4,000 TCDवाई
लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना लि
3,500 TCDपाटण
खंडाळा तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि. म्हावशी
2,500 TCDखंडाळा
तुळजाभवानीदेवी सहकारी साखर कारखाना
2,500 TCD
प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना लि
2,500 TCDजावळी
फलटण तालुका सहकारी साखर कारखाना, साखरवाडी
1,250 TCD
संपतराव देशमुख सहकारी साखर कारखाना, खटाव
1,250 TCD
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

श्रीराम साखर कारखाना की पेराई क्षमता कितनी है?
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के रजिस्टर के अनुसार इस मिल की क्षमता 4,950 TCD है — यानी एक दिन में 4,950 टन गन्ना। सातारा जिले की 13 सहकारी मिलों में यह क्षमता के हिसाब से पांचवें नंबर पर आती है।
श्रीराम साखर कारखाना किस तालुका में है?
रजिस्टर में इस मिल का तालुका अलग से दर्ज नहीं है — यह सातारा जिले (महाराष्ट्र) की सहकारी मिल है।
इस मिल पर गन्ने का रेट क्या मिलेगा?
महाराष्ट्र में गन्ने का दाम ₹402 प्रति क्विंटल है और यह हर मिल पर एक जैसा लागू होता है — मिल बदलने से रेट नहीं बदलता। क्षमता से यह तय होता है कि सीजन में पर्ची और तौल का नंबर कितनी जल्दी आता है।
मिल भुगतान न करे तो कहां शिकायत करें?
गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत मिल को तौल के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देर होने पर जिला गन्ना अधिकारी या राज्य के साखर आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।