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डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखाना लि. , केशेगाव

सोलापूर, सोलापूर · महाराष्ट्र · सहकारी रजिस्टर
5,000 TCD पेराई क्षमता

गन्ने का दाम महाराष्ट्र की हर मिल पर एक ही है — ₹402 प्रति क्विंटल। मिल बदलने से रेट नहीं बदलता; क्षमता से यह बदलता है कि सीजन में नंबर कब आता है।

5,000पेराई क्षमता (TCD)
12/50सोलापूर जिले में क्रम
₹402गन्ना रेट · 2026-27
ℹ️यह जानकारी सहकारी रजिस्टर से हैसाखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के सहकारी साखर कारखाना रजिस्टर में दर्ज नाम, पेराई क्षमता और रजिस्ट्रेशन तारीख। मिल का बकाया, पर्ची या तौल का रिकॉर्ड उस रजिस्टर में नहीं होता — इसलिए इस पेज पर भी नहीं है।

इस मिल के बारे में

सोलापूर जिले की बड़ी सहकारी मिलें

पेराई क्षमता के हिसाब से — सबसे बड़ी सबसे ऊपर।

विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना लि., पिंपळनेर
11,000 TCDमाढा
श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना लि., वेणूनगर
7,500 TCDपंढरपूर
श्री. सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., कुमठे
7,500 TCDउत्तर सोलापूर
सहकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. , शंकरनगर, अकलूज
7,200 TCDमाळशिरस
लोकमंगल माऊली इंडस्ट्रीज लि. , खेड बु
6,000 TCDलोहारा
लोकमंगल शुगर इथेनॉल ॲन्ड कोजनरेशन इंडस्ट्रीज लि. , भंडारकवठे
6,000 TCDदक्षिण सोलापूर
श्री. पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना लि., श्रीपूर
6,000 TCDमाळशिरस
सिध्दनाथ शुगर मिल्स लि. , तिऱ्हे
6,000 TCDउत्तर सोलापूर
लोकनेते बाबुराव पाटील अँग्रो इंडस्ट्रिज लि. , लक्ष्मीनगर, अनगर
5,500 TCDमोहोळ
अवताडे शुगर्स लि. , नदूर
5,000 TCDमंगळवेढा
जयहिंद शुगर प्रा. लि. , आचेगाव
5,000 TCDदक्षिण सोलापूर
नॅचरल शुगर ॲन्ड अलाईड इंडस्ट्रीज लि. , रांजनी
5,000 TCDकळंब
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साखर कारखाना की पेराई क्षमता कितनी है?
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र के रजिस्टर के अनुसार इस मिल की क्षमता 5,000 TCD है — यानी एक दिन में 5,000 टन गन्ना। सोलापूर जिले की 50 सहकारी मिलों में यह क्षमता के हिसाब से 12वें नंबर पर आती है।
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साखर कारखाना किस तालुका में है?
यह मिल सोलापूर तालुका, सोलापूर जिले (महाराष्ट्र) में है। पता रजिस्टर में दर्ज नाम से ही लिया गया है।
इस मिल पर गन्ने का रेट क्या मिलेगा?
महाराष्ट्र में गन्ने का दाम ₹402 प्रति क्विंटल है और यह हर मिल पर एक जैसा लागू होता है — मिल बदलने से रेट नहीं बदलता। क्षमता से यह तय होता है कि सीजन में पर्ची और तौल का नंबर कितनी जल्दी आता है।
मिल भुगतान न करे तो कहां शिकायत करें?
गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत मिल को तौल के 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। देर होने पर जिला गन्ना अधिकारी या राज्य के साखर आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।